
जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी को कोर्ट से मिली सशर्त पासपोर्ट अनुमति
एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत ने लगाई है कई शर्ते
सुल्तानपुर/अमेठी। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि उर्फ राजेश मसाला व अन्य के खिलाफ चल रहे हमले व फायरिंग करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मुकदमे में बृहस्पतिवार को एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत ने पासपोर्ट अनुमति की अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने जिला पंचायत अध्यक्ष के आवेदन पर उनके पक्ष में सशर्त पासपोर्ट जारी करने की अनुमति प्रदान किया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय किया है।
अमेठी कोतवाली के गंगागंज वार्ड के रहने वाले वादी सोनू ने तीन मार्च साल 2008 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिन्होंने मामले में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि व उनके सहयोगियो को आरोपी बनाया है, जिनके खिलाफ विचारण चल रहा है। अदालत ने मामले में आरोपी शिवप्रसाद अग्रहरी व नेमान दर्जी के खिलाफ कार्यवाही जारी करते हुए उन्हें अगली पेशी पर तलब किया है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ से पेश पासपोर्ट बनाने की अर्जी पर सशर्त जारी करने आदेश दिया है।

