
दुष्कर्म और हत्या के दोषी शमशेर यादव को कोर्ट ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा
स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालट ने 30 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को किशोरी से दुष्कर्म व उसके रिश्तेदार की हत्या समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में दोषी की सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी शमशेर यादव को दुष्कर्म व हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
चांदा थाने के एक गांव की रहने वाली इंटर की छात्रा ने तीन जनवरी 2014 के रात की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली के एक गांव के रहने वाले आरोपी शमशेर यादव के खिलाफ दुष्कर्म करने एवं बचाव करने आये मौके पर पहुँचे प्रतापगढ़ जिले के उनके रिश्तेदार बृजेश यादव की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म व हत्या समेत अन्य धाराएं लगाकर आरोपी शमशेर यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने मंगलवार को आरोपी शमशेर को दुष्कर्म व हत्या का दोषी मानते हुए जेल भेजा था और सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया था। विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने दोषी को कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग किया।अदालत ने दोषी शमशेर यादव को सजा सुनाते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

