
*जिपं अध्यक्ष की पत्नी के खिलाफ जारी कार्रवाई निरस्त करने की अर्जी पर बहस पूरी*
*जिपं अध्यक्ष की पत्नी के खिलाफ जारी कार्रवाई निरस्त करने की अर्जी पर बहस पूरी*
*पूर्व में जारी एनबीडब्ल्यू समेत अन्य कार्रवाई से जुड़ी अर्जी पर चार को आदेश,जमानत पर सुनवाई टली*
*हाईकोर्ट ने लल्लू सोनी सहित चार के खिलाफ लम्बित केस में छह सप्ताह तक लगाई रोक*
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सुलतानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने सहित अन्य आरोपो से जुड़े मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चन्द्रमा देवी के खिलाफ पूर्व में जारी कार्यवाही निरस्त करने की अर्जी पर सोमवार को बहस हुई और उनकी तरफ से पेश जमानत अर्जी पर आपत्ति के लिए परिवादी की तरफ से समय की मांग की गई। एसीजेएम भाव्या श्रीवास्तव की अदालत ने बहस से जुड़ी अर्जी पर आदेश एवं जमानत पर सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख तय किया है। वहीं सहआरोपी लल्लू सोनी व अन्य की याचिका पर सोमवार को ही सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छह सप्ताह तक मजिस्ट्रेट कोर्ट में लम्बित केस की कार्यवाही पर रोक लगा दिया है और आरोपियो को अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट मे उन्मोचन अर्जी पेश करने के लिए दो सप्ताह एवं संबंधित मजिस्ट्रेट को चार सप्ताह के भीतर उन्मोचन अर्जी का निपटारा करने का निर्देश दिया है। मामले से जुड़ी पूरक पत्रावली को भी सुनवाई के समय पेश करने का आदेश अदालत ने दिया है।
अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी,उनके भाई लालजी सोनी,पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में यह मामला लम्बित है। मामले में अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व उन्हें फरार घोषित किए जाने की कार्रवाई जारी किया था। मामले में राहत पाने के लिए चंद्रमा देवी की तरफ से हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका पेश की गई थी। जिसे गत 16 जनवरी को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने चंद्रमा देवी को 10 दिन के भीतर जारी कार्यवाही निरस्त कराने की अर्जी पेश करने एवं ट्रायल कोर्ट को दो सप्ताह के भीतर अर्जी का निस्तारण करने का निर्देश दिया था। मामले में चन्द्रमा देवी की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से जारी कार्यवाही निरस्त करने व जमानत अर्जी एवं बेलबांड दाखिल करने की अनुमति को लेकर कुछ दिनों पूर्व अर्जी दी गई थी। फिलहाल सुनवाई के समय चन्द्रमा देवी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने की वजह से अदालत ने नियत तिथि पर उन्हें अर्जी पर बल देने के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था,हालांकि सोमवार को उनके अधिवक्ता ने ही खिलाफ में जारी कार्रवाई को निरस्त करने की अर्जी पर बहस किया और परिवादी की तरफ से अर्जी की प्रति व अवसर मांगने की वजह से जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई,जिसके लिए बुधवार का दिन तय किया गया है।

