*हत्यारोपी दो सगे भाई व पिता दोषी करार*  *एडीजे तृतीय की कोर्ट 27 तारीख को सजा के बिंदु पर सुनाएगी फैसला*

*हत्यारोपी दो सगे भाई व पिता दोषी करार* *एडीजे तृतीय की कोर्ट 27 तारीख को सजा के बिंदु पर सुनाएगी फैसला*

*हत्यारोपी दो सगे भाई व पिता दोषी करार*

*एडीजे तृतीय की कोर्ट 27 तारीख को सजा के बिंदु पर सुनाएगी फैसला*
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सुलतानपुर। हत्या एवं जानलेवा हमला करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े करीब पांच साल पुराने मामले में एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने दो सगे भाई व पिता को दोषी करार दिया है। जिनकी सजा पर सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जनवरी की तिथि नियत की गई है।
चांदा थाने के फरमापुर की रहने वाली वादिनी शालिनी शुक्ला ने नौ सितम्बर साल 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादिनी ने गांव के ही रहने वाले आरोपी हरिश्चंद खरवार एवं उनके पुत्र विकास खरवार,विशाल खरवार व तीसरे बाल अपचारी पुत्र के खिलाफ अपने चाचा अनूप शुक्ल की हत्या व अपने पिता अमित शुक्ल को गम्भीर चोट पहुँचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक वादिनी के चाचा अनूप शुक्ल गांव स्थित एक दुकान पर कुछ सामान लाने गए थे,इसी दौरान आरोपी हरिश्चंद ने उनसे विवाद शुरू कर दिया। जिसके बाद हरिश्चंद व उनके तीनो पुत्रो ने अनूप शुक्ल पर हमला बोल दिया और उन्हें गम्भीर चोंटे पहुँचाई। आवाज सुनकर अमित शुक्ल बीच-बचाव के लिए पहुँचे तो आरोपियो ने उनपर भी हमला किया। घटना में अनूप शुक्ल की मौत हो गई ,जबकि अमित शुक्ल मरणासन्न हो गए। मामले में बाल अपचारी के खिलाफ किशोर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है,जबकि शेष तीनो आरोपियो के खिलाफ एडीजे कोर्ट में विचारण चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने कड़ी पैरवी करते हुए आरोपियो को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित लिए जाने की मांग किया। अदालत ने बृहस्पतिवार को तीनों दोषियो को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है।

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