
*दहेज हत्या के दोषी पति व सास-ससुर को सात साल का कठोर कारावास*
*दहेज हत्या के दोषी पति व सास-ससुर को सात साल का कठोर कारावास*
*फैसले के दिन गैरहाजिर दोषी जेठानी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू*
*एफटीसी कोर्ट ने विवाहिता फरजाना की मौत से जुड़े 15 साल पुराने केस में सुनाया फैसला*
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सुलतानपुर। दहेज की मांग नही पूरी होने के चलते विवाहिता फरजाना की हत्या से जुड़े 15 साल पुराने मामले में शुक्रवार को एफटीसी प्रथम राकेश यादव की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में पति,सास-ससुर व जेठानी को दहेज हत्या व प्रताड़ना सहित अन्य आरोपो में दोषी करार दिया है। अदालत ने फैसले की तारीख पर गैरहाजिर दोषसिद्ध अभियुक्ता रुखसार खातून के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए उसकी सजा पर सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय किया है,वहीं पति समेत तीन दोषियों को सात साल के कठोर कारावास एवं कुल 45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
*मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली के पुरी कटरा* के रहने वाले वादी तेज मोहम्मद ने 26 अगस्त 2010 को अपनी स्थानीय कोतवाली में निल पर मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री फरजाना बानो को दहेज की मांग नहीं पूरी होने के चलते आरोपी ससुरालीजनों ने उन्हें काफी प्रताड़ित किया एवं जान से मार डालने की नीयत से तेजाब पिला दिया। मामले में वादी ने चाँदा थाने के पंत नगर चौराहा-कोईरीपुर के रहने वाले आरोपी पति अजहरुद्दीन,ससुर सरफुद्दीन,सास अमीना बानो,जेठानी रुखसार खातून को आरोपी बनाया। वादी के मुताबिक आरोपियो के हमले की वजह से उनकी पुत्री फरजाना की मौत हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में कई महीनों बाद चांदा थाने में मूल पर एफआईआर दर्ज हुई और विवेचना भी मिर्जापुर से ट्रांसफर करते हुए चांदा थाने की पुलिस के सुपुर्द की गई। मामले में चांदा पुलिस ने आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट पेश किया और एफटीसी कोर्ट में मामले का ट्रायल चला। अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। वहीं गैरहाजिर दोषी जेठानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

