*मां-बेटे की हत्यारोपी महिला की जमानत खारिज*

*मां-बेटे की हत्यारोपी महिला की जमानत खारिज*

*मां-बेटे की हत्यारोपी महिला की जमानत खारिज*
—————————————-
सुलतानपुर/अमेठी। मां-बेटे की हत्या के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी महिला की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में शुक्रवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी रामलली की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
अमेठी जिले भाले सुल्तान थाने के गुन्नौर गांव के रहने वाले वादी जगराम सरोज ने गत 21 अगस्त को मुसाफिरखाना कोतवाली में अपनी बहन रामा देवी व उनके पुत्र आकाश सरोज की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक मुसाफिरखाना कोतवाली के पूरे भवन मजरे रुदौली की रहने वाली वादी की बहन रामा देवी के गांव रहने वाले आरोपीगण रामराज,रामलली,निक्की सरोज व मधु सरोज ने धान की फसल में दवा पड़ने की वजह से उनकी फसल खराब कर देने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया और बात बढ़ने पर वादी की बहन व भांजे आकाश को मार डाला। मामले में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जेल में निरुद्ध महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)