
*युवती के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी संतोष सिंह की अग्रिम जमानत खारिज*
*युवती के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी संतोष सिंह की अग्रिम जमानत खारिज*
—————————————-
सुल्तानपुर। डिग्री कालेज गई युवती के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म आरोप से जुड़े मामले में आरोपी संतोष सिंह की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को एफटीसी प्रथम की कोर्ट में बहस चली। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
कोतवाली देहात के एक गांव के रहने वाले वादी मुकदमा ने आठ जनवरी साल 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक वह अपनी पुत्री को प्रैक्टिकल एग्जाम दिलाने के लिए स्थानीय क्षेत्र स्थित एक विद्यालय छोड़कर चले आए,लेकिन उनकी पुत्री शाम तक घर वापस नही लौटी। वादी ने स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले संतोष सिंह व सौरभ यादव पर बेटी के अपहरण समेत अन्य आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की जांच के दौरान बरामद हुई पीड़िता ने दोनों नामजद आरोपियो के अलावा स्थानीय थाने के एक गांव के आरोपी संदीप सिंह व राकेश सिंह की भी अपहरण के आरोप में संलिप्तता बताई थी। आरोपी राकेश सिंह व संदीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हो चुकी है।

