
प्रतापगढ़ गैंगस्टर को सात साल छह माह का कठोर कारावास
स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने दोषी पर लगाया पांच हजार रुपये का अर्थदंड
सुल्तानपुर/प्रतापगढ़। गैंगस्टर अधिनियम से जुड़े मुकदमे में बृहस्पतिवार को स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी अमरनाथ तिवारी को जुर्म स्वीकृति व केस की परिस्थितियों के आधार दोषी ठहराते हुए सात साल छह माह के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने दो जुलाई साल 2015 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में प्रतापगढ़ जिले के कोहड़ौर के रवनियापार निवासी अमरनाथ तिवारी,जय श्री वर्मा,पन्नी लाल,नन्हे पाण्डेय, संतोष तिवारी,हरिश्चंद कसेरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के आरोप के मुताबिक आरोपी अमरनाथ तिवारी व उसकी गैंग के लोग हत्या व डकैती जैसे अपराधों के अभ्यस्त थे। मामले के आरोपी अमरनाथ तिवारी व अन्य को जेल भेजने की कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश की गई। आरोपियो के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में विचारण चला। मामले में आरोपी अमरनाथ तिवारी लम्बे समय तक जेल काट चुका है। जिसने जुर्म स्वीकृति के आधार पर केस का निस्तारण करने की मांग किया था। विशेष लोक अभियोजक अल्का सिंह ने अपराध की गंभीरता व केस की अन्य परिस्थितियों के आधार पर आरोपी अमरनाथ तिवारी को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग किया था। अदालत ने अमरनाथ तिवारी के प्रार्थना पत्र व मुकदमे की परिस्थितियों के अनुसार उसे दोषी मानते हुए कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

