*पुलिस कांस्टेबल पद की नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख हड़पने का आरोपी गया जेल,कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत,नियमित जमानत पर 15 को होगी बहस*

*पुलिस कांस्टेबल पद की नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख हड़पने का आरोपी गया जेल,कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत,नियमित जमानत पर 15 को होगी बहस*

*पुलिस कांस्टेबल पद की नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख हड़पने का आरोपी गया जेल*

*कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत,नियमित जमानत पर 15 को होगी बहस*
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सुलतानपुर। पुलिस कांस्टेबल पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से 30 लाख रुपए हड़पने के आरोपी अशोक मिश्र ने सोमवार को एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत में आत्मसमर्पण किया एवं जमानत अर्जी पेश किया। फिलहाल मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर जिला जज की अदालत में अर्जी पेश करते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग किया। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश पांडेय ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया और उसे जेल भेजने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने अभियोजन प्रपत्र व आरोपी का आपराधिक इतिहास तलब करते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय किया है।
अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के पूरे पंडित का पुरवा मजरे महमदपुर के रहने वाले आरोपी अशोक मिश्र के खिलाफ वादी ने अमेठी कोतवाली में गत 28 जुलाई को गम्भीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। प्रतापगढ़ जिले के महमदपुर गांव के रहने वाले वादी रंजीत यादव के आरोप के मुताबिक आरोपी अशोक मिश्र ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर भर्ती कराने के नाम पर कई कूटरचित कागजात उपलब्ध कराए और वादी एवं उसके अलावा बेरोजगार युवक अमित सरोज,अमर बहादुर सरोज,राज सरोज व अभिषेक सिंह से कुल 30 लाख रुपए हड़प लिए और पैसे वापस मांगने पर गाली-गलौज व धमकी भी दिया। मामले में आरोपी अशोक मिश्र को अभी तक कोई राहत नहीं मिल सकी है।

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