दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल मामले में आरोपी इरशाद की जमानत खारिज

दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल मामले में आरोपी इरशाद की जमानत खारिज

एफटीसी कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने जमानत देना नहीं माना जायज
सुल्तानपुर। असलहे के बल पर दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो वायरल करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को बहस हुई। एफटीसी प्रथम कोर्ट के जज राकेश यादव ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी मोहम्मद इरशाद की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
पीपरपुर थाने के एक गांव की रहने वाली महिला ने गत 29 अक्टूबर की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक स्थानीय थाने के रहने वाले आरोपी मोहम्मद इरशाद ने उनके घर मे घुसकर असलहे के बल पर उनके साथ दुष्कर्म किया और उनकी 10 साल की बेटी व उन्हें जान से मार डालने एवं अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दिया। मामले में जेल गए आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने जमानत पर विरोध जताया। जमानत अर्जी पर सुनवाई के
पश्चात अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)