*जिपं अध्यक्ष की पत्नी की अग्रिम जमानत पर बहस आज, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी पेश करने के लिए 10 दिन व निस्तारण के लिए दो हफ्ते का दिया समय,तब तक प्रपीडक कार्रवाई पर रोक*

*जिपं अध्यक्ष की पत्नी की अग्रिम जमानत पर बहस आज, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी पेश करने के लिए 10 दिन व निस्तारण के लिए दो हफ्ते का दिया समय,तब तक प्रपीडक कार्रवाई पर रोक*

*जिपं अध्यक्ष की पत्नी की अग्रिम जमानत पर बहस आज*

*हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी पेश करने के लिए 10 दिन व निस्तारण के लिए दो हफ्ते का दिया समय,तब तक प्रपीडक कार्रवाई पर रोक*
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सुलतानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने सहित अन्य आरोपो से जुड़े मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी की तरफ से पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को एडीजे द्वितीय राकेश पांडेय की अदालत में सुनवाई की तारीख तय रही। फिलहाल अग्रिम जमानत पर बहस टल गई। अदालत ने मामले में बहस के लिए 17 जनवरी की तारीख तय किया है। वहीं चन्द्रमा देवी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी आदेश व फरार घोषित होने की कार्यवाही को रोकने की याचिका का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 10 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जारी कार्रवाई वापस लेने की अर्जी पेश करने का समय दिया है एवं मजिस्ट्रेट कोर्ट को दो सप्ताह के भीतर अर्जी का निस्तारण करने का निर्देश दिया है,तब तक के लिए हाईकोर्ट ने चन्द्रमा देवी के खिलाफ प्रपीडक कार्यवाही जारी करने पर रोक लगा दिया है।
*अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू* ने 25 जुलाई 2022 को अदालत में आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर याचिका पेश किया था। परिवादी ने मामले में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी,उनके भाई लालजी सोनी,पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए है। एसीजेएम कोर्ट में यह मामला परिवाद के रूप में चल रहा है। मामले में एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व उन्हें फरार घोषित किए जाने की कार्रवाई जारी करते हुए उन्हें तलब किया था। जिससे राहत पाने के लिए चंद्रमा देवी की तरफ से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई है,जिसमे शनिवार को सुनवाई होनी है। वहीं हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें कोई विशेष राहत नहीं देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है।

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