जानलेवा हमले के केस में कोर्ट ने महिला को भेजा जेल

जानलेवा हमले के केस में कोर्ट ने महिला को भेजा जेल

बारह साल पुराने मामले में आरोपी महिला ने किया था आत्मसमर्पण,नहीं मिली अंतरिम राहत

सुलतानपुर। जानलेवा हमले के आरोप से जुड़े 12 साल पुराने मामले में आरोपी गीता सिंह ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत अर्जी पेश किया। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 19 दिसम्बर की तारीख तय किया है।
कोतवाली नगर के सिविल लाइन-सीताकुंड के रहने वाले वादी कमलेश प्रताप ने 10 मई साल 2013 की घटना बताते हुए चांदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले में अपनी मौसी के यहां गए थे,जहां से लौटते समय चांदा थाने के गुलालपुर के पास कोतवाली नगर के कस्बा निवासी आरोपी ध्रुव कुमार व सुनील कुमार ने उनपर फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला किया। घटना में रायबरेली जिले की स्थायी निवासी व गोरबारिक की वर्तमान निवासी गीता सिंह की भी संलिप्तता बताई गई। मामले में तीनों आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ,फिलहाल विवेचक ने आरोपियो को क्लीनचिट दे दिया था। अदालत ने पेश फाइनल रिपोर्ट पर वादी ने आपत्ति पेश किया। जिस पर सुनवाई के पश्चात एसीजेएम प्रथम की अदालत ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट निरस्त करते हुए सभी आरोपियो के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में तलब कर लिया था। इसी मामले में लम्बे समय से गैरहाजिर चल रही आरोपी गीता सिंह ने आत्मसमर्पण करते हुए जमानत अर्जी पेश किया था,लेकिन अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है।

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