उत्पाद शुल्क कानून अधिसूचित, संसद से बिल पारित होने के बाद बड़े बदलाव लागू

उत्पाद शुल्क कानून अधिसूचित, संसद से बिल पारित होने के बाद बड़े बदलाव लागू

सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 अधिसूचित कर तंबाकू और उससे बने सभी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है। सिगरेट पर लगने वाला शुल्क 200-735 रुपये प्रति हजार स्टिक से बढ़ाकर 2,700-11,000 रुपये कर दिया गया है। निर्मित तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, हुक्का तंबाकू और धूम्रपान मिश्रणों पर भी शुल्क कई गुना बढ़ाया गया है।सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन), 2025 अधिसूचित कर तंबाकू और उससे बनी सभी श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क में बड़ा इजाफा कर दिया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत सिगरेट पर अब तक 200 से 735 रुपये प्रति हजार स्टिक तक उत्पाद शुल्क लगता था। संशोधित कानून के लागू होने के बाद यह सीमा कई गुना बढ़ाकर 2,700 रुपये से 11,000 रुपये प्रति हजार सिगरेट कर दी गई है। इस अधिनियम के तहत सिगरेट, सिगार, हुक्का तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू सहित सभी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और सेस में वृद्धि की गई है। साथ ही, यह अधिनियम सरकार को तंबाकू उपकर समाप्त होने के बाद भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए वित्तीय गुंजाइश प्रदान करता है।

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